छत्तीसगढ़ पटवारी हड़ताल : अब आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए पटवारी की जरूरत नहीं अब online apply करे.

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के चलते आय और जाति प्रमाणपत्र बनाने में जनसामान्य को असुविधा हो रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने आय और जाति प्रमाणपत्रों के जारी करने के लिए अस्थायी निर्देश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल

आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद आय और जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके कारण जनसामान्य को आय और जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। वर्तमान समय में सरकारी नौकरियों में भर्ती और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आय और जाति प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अस्थायी निर्देश जारी किया गया है।

जाति प्रमाणपत्र के लिए, वांछित भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी और खसरे की नकल में आवेदक और उसके परिवार के किसी सदस्य की जाति अंकित होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आयोजित पटवारी हड़ताल से जनसामान्य को आय और जाति प्रमाण-पत्र बनाने में असुविधा हो रही है,

उसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने अस्थायी निर्देश जारी किया है। यह निर्देश छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता अधिनियम 1979 के लागू होने के बावजूद भी पटवारियों के आदिकारिक अधिकारों का पूरा पालन नहीं करने के कारण जनसामान्य के आय और जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा हो रही है।

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति

वर्तमान समय में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आय और जाति प्रमाण-पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, इसलिए आगामी आदेश तक अस्थायी निर्देशों के तहत आय और जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में स्विकृति दी जाती है।

निर्धारित दस्तावेज

यदि किसी व्यक्ति के पास अग्रिम निर्धारित दस्तावेज नहीं हैं, जैसे कि जाति के. आधार पर जाति प्रमाण-पत्र, तो वह पटवारी कार्यालय में अपनी जाति के संबंध में एक आवेदन दर्ज करा सकता है। आवेदन के साथ, व्यक्ति को अपनी जाति के संबंध में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि:

  1. जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र।
  2. जन्म प्रमाण-पत्र या उम्र प्रमाण-पत्र।
  3. आधार कार्ड या पहचान पत्र।
  4. राशन कार्ड या आय प्रमाण-पत्र।
  5. समाज कल्याण विभाग या जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे कि जाति सत्यापन पत्र, आदि।

यह दस्तावेज व्यक्ति के जाति के सत्यापन के लिए उपयुक्त होते हैं। आवेदन जमा करने के बाद, पटवारी कार्यालय के अधिकारी आपकी आवेदन की समीक्षा करेंगे और उचित दस्तावेजों के साथ जाति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

आपको यह सुनिश्चित करने के लिए, आपके राज्य में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप अपने स्थानीय पटवारी कार्यालय से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे।

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